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डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, 4 अन्य 2002 रणजीत हत्या मामले में बरी
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को 2002 में डेरा के पूर्व अधिकारी की हत्या के मामले में बरी कर दिया।
पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और चार अन्य सहित सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राम रहीम पर 31 लाख रुपये और बाकी आरोपियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।.
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को बदलते हुए आज सभी पांचों आरोपियों को बरी कर दिया। गुरमीत राम रहीम
के वकील जतिंदर खुराना ने कहा, "माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी पांच लोगों को बरी कर दिया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।" अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहे राम रहीम फिलहाल हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं । आरोप है कि कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव के निवासी रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव में अपने खेतों में काम कर रहे थे । गहन जांच के बाद सीबीआई ने 2007 में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और 2008 में आरोप तय किए गए, जबकि 8 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड में रहीम और चार अन्य को दोषी ठहराया।.