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आरबीआई ने भुगतान सेवा प्रदाताओं को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच बढ़ाने का निर्देश दिया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों की पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
डिजिटल भुगतान प्रणाली आबादी के सभी वर्गों, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं, के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है, आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देश भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी) - जिसमें बैंक और अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रदाता शामिल हैं - से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपने भुगतान प्रणालियों और उपकरणों की समीक्षा और संशोधन करने का आग्रह करते हैं। इसमें पॉइंट-ऑफ-सेल
(पीओएस) मशीनों जैसे भुगतान बुनियादी ढांचे शामिल हैं , जो विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल होने चाहिए। दिशानिर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सुगमता मानकों के पालन पर जोर देते हैं। भुगतान प्रणालियों में आवश्यक संशोधन करते समय, पीएसपी को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि ये परिवर्तन उनके भुगतान बुनियादी ढांचे के सुरक्षा पहलुओं से समझौता न करें।
RBI ने PSP को इस सर्कुलर के जारी होने के एक महीने के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिसमें उन प्रणालियों या उपकरणों का विवरण दिया गया है जिनमें संशोधन की आवश्यकता है।
रिपोर्ट में इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना भी शामिल होनी चाहिए। PSP को कार्य योजना भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग को dpssfeedback@rbi.org.in पर भेजनी होगी।
इसके अतिरिक्त, प्रस्तुतीकरण में किसी भी अन्य प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए एक नोडल अधिकारी की पहचान होनी चाहिए।
यह निर्देश RBI के बैंकों में ग्राहक सेवा पर मौजूदा मास्टर सर्कुलर पर आधारित है, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिव्यांगों के लिए समावेशी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने का आदेश देता है।
इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देश "बैंकिंग क्षेत्र के लिए पहुँच मानकों और दिशा-निर्देशों" के अनुरूप हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय ने 2 फरवरी, 2024 को जारी किया था।