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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 21 जून तक पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 21 जून तक पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया
Thursday 13 June 2024 - 19:57
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 चुनाव के बाद की हिंसा की खबरों के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 21 जून तक पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को एक दूसरे के साथ समन्वय करना चाहिए। न्यायालय ने सरकार को कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेने और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ईमेल आईडी के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने का निर्देश दिया, जैसा कि न्यायालय ने पहले निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 16 जून को राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, "उपरोक्त जनहित याचिकाओं में बताए गए आरोपों और उस दिन दाखिल की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस की भूमिका को गंभीरता से लेते हुए, हमें लगता है कि इस तिथि तक राज्य में तैनात केंद्रीय बलों को शुक्रवार यानी 21.06.2024 तक जारी रहना चाहिए।" इसमें कहा गया है, "उक्त निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी और अभी तक उन्हें पूरी तरह से वापस नहीं लिया गया है।" कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाए गए "आतंक के शासन" को बड़ा झटका लगा है।.

अधिकारी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की हार जारी है। सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा आतंक का राज स्थापित करने के प्रयास को करारा झटका लगा है, क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कम से कम 21 जून, 2024 तक केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चुनाव के बाद हिंसा करने की तृणमूल कांग्रेस की नापाक साजिशों पर लगाम लगाई जा सके।"
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला सत्य और बंगाल की आवाज की जीत है। अधिकारी ने कहा,
"सत्तारूढ़ दल को चुनाव के बाद ऐसी हिंसा जारी रखने के खिलाफ आगाह किया गया है , जो नतीजों की घोषणा के बाद से तृणमूल गुंडों के इशारे पर की जा रही है। सत्य और बंगाल की आवाज की एक बार फिर जीत हुई है।"
अधिकारी ने कहा कि न्यायालय 18 जून को तय करेगा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 21 जून के बाद राज्य में रहेंगे या नहीं। उन्होंने कहा
, "अगली तारीख 18 जून, 2024 तय की गई है, जब माननीय न्यायालय एक बार फिर 21 जून, 2024 के बाद सीएपीएफ
को बनाए रखने से संबंधित मुद्दे पर विचार करेगा।" पिछले सप्ताह की शुरुआत में, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उत्तर 24 परगना में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और उनके घरों को टीएमसी के झंडे लिए लोगों ने लूट लिया। अधिकारी ने पश्चिम बंगाल
के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को भी पत्र लिखकर चुनाव के बाद हुई हिंसा में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की कथित भूमिका के बारे में चिंता जताई थी और उनसे 2021 में चुनाव के बाद स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया था।.