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दिल्ली की एक अदालत ने याचिका वापस लेने के बाद के. कविता की डिफ़ॉल्ट ज़मानत याचिका खारिज कर दी
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को बीआरएस नेता के. कविता की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने याचिका वापस लेने के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग की थी। उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति सीबीआई मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जमानत याचिका को वापस ले लिया।
के. कविता के वकील ने दलील दी कि वह जमानत याचिका पर जोर नहीं देना चाहते और कृपया इसे वापस लेने की अनुमति दें, जिसके बाद अदालत ने जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
के. कविता ने डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए जमानत याचिका दायर की, क्योंकि सीबीआई 60 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर पूरी चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही।
यह भी कहा गया कि उन्हें मामले में डिफॉल्ट जमानत दी जानी चाहिए और वर्तमान जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। इससे पहले, उनकी नियमित जमानत याचिकाओं को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्हें 11 अप्रैल को दिल्ली आबकारी नीति
मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था । इससे पहले, उन्हें 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उनके खिलाफ 6 जून को चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने चार्जशीट का संज्ञान लिया है। इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें आबकारी नीति मामले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई है। जमानत याचिका के संबंध में अदालत ने उसका निपटारा कर दिया है और केजरीवाल को आगे की राहत के लिए निचली अदालत में जाने का विकल्प दिया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए अदालत से उनकी याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया।.