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दिल्ली आबकारी नीति सीबीआई मामला: अदालत ने के कविता के खिलाफ सीबीआई आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि वह 15 जुलाई को आदेश सुनाएगी। अधिवक्ता डीपी सिंह ने प्रस्तुत किया कि अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है। हम जानते हैं कि एक नीति बनाई गई थी और उसमें साउथ ग्रुप का प्रभाव था। समूह के सभी प्रमुख व्यक्ति कविता के आदेश के तहत काम करते थे। उन्होंने टीडीपी सांसद मगुंटा एस रेड्डी के बयान भी पढ़े , जिन्होंने 16 मार्च, 2021 को दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात की थी। उनके बेटे राघव मगुंटा ने भी इसकी पुष्टि की।.
उन्होंने यह भी कहा कि हम जिन बयानों पर भरोसा कर रहे हैं, उनमें सरथ रेड्डी, गोपी कुमारन और राघव मगुंटा के बयान शामिल हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अंततः कविता के खिलाफ बोलेंगे।
अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है; यह आरोप पत्र केवल इस आरोपी पर विचार करने और उसे बुलाने के सीमित उद्देश्य के लिए है, डीपी सिंह ने कहा।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने 6 जून को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई
द्वारा दायर यह तीसरा पूरक आरोप पत्र है । के कविता सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं । उन्हें पहली बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, उन्हें 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया।.