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सुप्रीम कोर्ट ने कुकी विचाराधीन कैदी को अस्पताल न ले जाने पर मणिपुर सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि मणिपुर सेंट्रल जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया "क्योंकि वह कुकी समुदाय से है।"
जस्टिस जेबी पारदीवाला और उज्जल भुयान की पीठ ने मणिपुर सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उसे "राज्य पर भरोसा नहीं है"। पीठ ने कहा, "हमें राज्य ( मणिपुर ) पर भरोसा नहीं है...आरोपी को अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वह कुकी समुदाय से है। बहुत दुखद है। हम उसे अभी जांच करने का निर्देश देते हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गंभीर बात सामने आती है, तो हम आपको फटकार लगाएंगे। याद रखें," लुनखोंगम हाओकिप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत की कड़ी टिप्पणियां आईं। लुनखोंगम हाओकिप ने कहा कि वह बवासीर और तपेदिक से पीड़ित है और उसे पीठ में गंभीर दर्द होने के बावजूद जेल अधिकारियों द्वारा अस्पताल नहीं ले जाया गया। हाओकिप के वकील ने दावा किया कि जेल अधिकारियों ने चिकित्सा सहायता के लिए उसके लगातार अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया।.