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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आप को अपना कार्यालय खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में आम आदमी पार्टी ( आप ) के मुख्यालय को खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी क्योंकि यह जमीन दिल्ली उच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने स्पष्ट किया कि आप को विस्तार "अंतिम अवसर" के रूप में दिया गया है। पीठ ने कहा कि विस्तार इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को एक अंडरटेकिंग दे कि वे 10 अगस्त, 2024 को या उससे पहले संपत्ति को खाली कर देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा सौंप देंगे।.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "यह परिसर 2020 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया जा चुका है । उच्च न्यायालय का विस्तार अटका हुआ है और लागत वृद्धि भी एक कारक है। यह आवेदन 10 अगस्त, 2024 तक समय विस्तार के लिए है। तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अंतिम अवसर के रूप में, हम आवेदक द्वारा इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष एक सप्ताह के भीतर दिए जाने वाले वचन पर 10 अगस्त, 2024 तक समय बढ़ाते हैं कि वे 10 अगस्त, 2024 तक खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे।" पीठ ने AAP द्वारा 10 अगस्त तक समय विस्तार की मांग करने वाली
एक अर्जी को स्वीकार कर लिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने AAP को 15 जून की समयसीमा दी थी। दिल्ली में AAP का मुख्यालय मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था । आप ने शीर्ष अदालत को बताया कि उक्त भूखंड उसे 2015 में आवंटित किया गया था और इसे 2020 में न्यायपालिका के लिए निर्धारित किया गया था। आप ने यह भी कहा कि चूंकि अब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वह अन्य राष्ट्रीय दलों के समान मध्य दिल्ली में भूखंड पाने की हकदार है। इसने आप को अपने कार्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए केंद्र के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) से संपर्क करने का निर्देश दिया।.