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500 गैर-मौजूद फर्मों ने फर्जी जीएसटी रिफंड का दावा किया; दो और गिरफ्तार

500 गैर-मौजूद फर्मों ने फर्जी जीएसटी रिफंड का दावा किया; दो और गिरफ्तार
Thursday 19 September 2024 - 20:29
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दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ( एसीबी ) ने लगभग 500 गैर-मौजूद फर्मों से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है जो फर्जी जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए केवल कागजों पर दवाओं और चिकित्सा वस्तुओं के निर्यात सहित व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार, इन फर्जी फर्मों ने धोखाधड़ी से लगभग 54 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, लगभग 718 करोड़ रुपये के जाली चालान सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिकारी (जीएसटीओ) की ओर से प्रक्रियात्मक खामियां और कदाचार सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, एसीबी ने गुरुवार को इन फर्जी फर्मों को चलाने वाले मुख्य आरोपियों के दो कर्मचारियों (एक एकाउंटेंट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट) को गिरफ्तार करने का दावा किया 12 अगस्त 2024 को गिरफ्तारियों के पहले चरण में एसीबी ने एक जीएसटीओ, फर्जी फर्म चलाने वाले तीन अधिवक्ताओं, दो ट्रांसपोर्टरों और फर्जी फर्मों के एक मालिक को गिरफ्तार किया था। एसीबी ने एक बयान में कहा, "जीएसटीओ ने इन 96 फर्जी फर्मों के मालिकों के साथ आपराधिक साजिश रचते हुए 2021-22 में 404 रिफंड मंजूर करके 35.51 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जबकि पिछले साल इन फर्मों को केवल 7 लाख रुपये का रिफंड दिया गया था। अब तक कुल 54 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी रिफंड सामने आए हैं। ये रिफंड जीएसटीओ द्वारा रिफंड आवेदन दाखिल करने के 2-3 दिनों के भीतर मंजूर किए गए थे, जिससे उनकी छिपी मंशा साफ तौर पर सामने आई है । "

अधिकारियों के अनुसार जीएसटीओ जुलाई 2021 तक वार्ड क्रमांक 6 में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। 26.07.2021 को उनके वार्ड क्रमांक 22 में स्थानांतरण होने पर अचानक 53 लोगों ने वार्ड क्रमांक 6 से वार्ड क्रमांक 22 में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया और जीएसटीओ द्वारा बहुत ही कम समय में अनुरोधों को मंजूरी दे दी गई।
गड़बड़ी का संदेह होने पर सतर्कता/जीएसटी विभाग ने 23.09.2021 को इन फर्मों के व्यवसाय के स्थान पर भौतिक सत्यापन के लिए जीएसटीआई की विशेष टीमें भेजीं। सत्यापन के दौरान ये सभी फर्म अस्तित्व में नहीं पाई गईं और क्रियाशील नहीं पाई गईं।
तदनुसार 5.10.2021 को मामले की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। जांच के परिणाम
के आधार पर 06.12.2021 को मामले को विस्तृत जांच और पूरे घोटाले का पता लगाने के लिए एसीबी को भेज दिया गया जांच के दौरान, यह पाया गया कि फर्जी जीएसटी रिफंड को जीएसटीओ द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन के बिना मंजूरी दी गई थी, जो नकली/फर्जी रिफंड की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। फर्जी चालान के खिलाफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, जिसकी राशि लगभग 718 करोड़ रुपये है, यानी फर्जी फर्मों ने इस राशि की फर्जी खरीदारी की। यह भी संकेत देता है कि कारोबार का संचालन केवल दस्तावेजों पर दिखाया गया है। बैंक खाते की जांच से पता चला कि जीएसटी रिफंड राशि को विभिन्न खातों के माध्यम से घुमाया गया और अंत में वास्तविक लाभार्थियों, यानी आरोपी वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों के पास पहुंचा। एसीबी ने अब तक दो चरणों में कुल 09 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य जीएसटी अधिकारियों, मालिकों और ट्रांसपोर्टरों की भूमिका और दोष का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। 


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