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अंकित तिवारी रिश्वत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी , जिसमें उसके अधिकारी के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच तमिलनाडु के डीवीएसी से सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी ।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी, जब ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू शहर में नहीं हैं। अदालत ईडी की
एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके एक अधिकारी के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच तमिलनाडु राज्य के अधिकारियों से केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को अंतरिम जमानत दे दी थी , जिन्हें कथित रिश्वत मामले में दिसंबर 2023 में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ( डीवीएसी ) ने गिरफ्तार किया था अंकित तिवारी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से अंकित तिवारी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ( डीवीएसी ) ने दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे डिंडीगुल जिले में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए "रंगें हाथ" पकड़ा गया था। तमिलनाडु के अधिकारियों के अनुसार , अंकित तिवारी, ईडी अधिकारियों की अपनी टीम के साथ , प्रवर्तन निदेशालय में उनके मामले को बंद करने के नाम पर कई लोगों को धमका रहा था और रिश्वत ले रहा