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इस्पात मंत्रालय ने 202 विदेशी इस्पात निर्माताओं को बीआईएस छूट प्रदान की
इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) पोर्टल पर अनिवार्य अनुपालन आवश्यकताओं से 202 बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) लाइसेंसों को छूट देकर इस्पात उत्पादों के आयात प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की है।सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में, मंत्रालय ने कहा, "दिनांक 11.07.2025 के आदेश संख्या एस-20011/15/2024-टेक के पैरा II के अनुसरण में, अब तक एकीकृत इस्पात संयंत्रों (आईएसपी) द्वारा आपूर्ति किए गए अंतिम उत्पादों के लिए इनपुट स्टील की अनिवार्य अनुपालन आवश्यकता से एसआईएमएस पोर्टल में 202 बीआईएस लाइसेंस (अनुलग्नक-1) को छूट दी गई है।"8 अगस्त को मंत्रालय के आदेश के अनुसार, छूट जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस और अमेरिका सहित 16 देशों के निर्माताओं को कवर करती है। जापान 80 से अधिक लाइसेंसों के साथ सूची में सबसे आगे है, उसके बाद दक्षिण कोरिया 50 से अधिक लाइसेंसों के साथ दूसरे स्थान पर है।
इस कदम का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा इस्पात आयात के सुचारू प्रवाह को समर्थन प्रदान करना है, विशेष रूप से एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा भारत को इस्पात की आपूर्ति करने वाले विदेशी निर्माताओं के लिए।कुछ कच्चे माल की आवश्यकताओं के अनुपालन की आवश्यकता को समाप्त करके, इस निर्णय से प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने और प्रक्रियागत बाधाओं के कारण होने वाली देरी के बिना उद्योग को उत्पादन और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।यह छूट लगभग 72 विदेशी एकीकृत इस्पात संयंत्रों को कवर करती है जिनके पास ये 202 बीआईएस लाइसेंस हैं। यह उपाय उद्योग को अस्थायी राहत प्रदान करता है, जिससे ये विदेशी निर्माता सिम्स प्रणाली के तहत अतिरिक्त अनुपालन बोझ का सामना किए बिना भारतीय आईएसपी को इस्पात की आपूर्ति जारी रख सकते हैं।भारतीय मानक ब्यूरो का लाइसेंस सामान्यतः इस्पात आयात के लिए एक प्रमुख विनियामक आवश्यकता है, जो घरेलू उत्पादन के लिए प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।हालांकि, इस्पात मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल सूचीबद्ध लाइसेंसों के लिए है और यह इस क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के उसके प्रयासों के अनुरूप है।