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जाली विदेशी निवासी कार्ड रखने के आरोप में अमेरिका में भारतीय गिरफ्तार
अमेरिकी अटॉर्नी माइकल डिगियाकोमो ने घोषणा की है कि एक भारतीय नागरिक, स्वप्निल रमेश तेजाले (34) को 'जाली विदेशी निवासी कार्ड' रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। न्यूयॉर्क के पश्चिमी ज़िले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार , इस आरोप में अधिकतम 10 साल की कैद और 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना हो सकता है।मामले को देख रहे सहायक अमेरिकी अटॉर्नी माइकल जे स्मिथ ने कहा कि शिकायत के अनुसार, 10 जुलाई 2025 को नियाग्रा फॉल्स बॉर्डर पेट्रोल स्टेशन को नियाग्रा फॉल्स पुलिस विभाग से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसमें तीन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करने के लिए कहा गया था, जिनसे उनका ट्रैफिक रोकने के दौरान सामना हुआ था, जैसा कि 21 जुलाई को बयान में कहा गया था।एजेंट घटनास्थल पर पहुँचे और तीनों व्यक्तियों से उनकी नागरिकता के बारे में पूछताछ की। तेजाले ने एक वैध स्थायी निवासी कार्ड प्रस्तुत किया, लेकिन स्वेच्छा से स्वीकार किया कि वह कार्ड फर्जी था। यह निर्धारित किया गया कि तेजाले बिना किसी आव्रजन दस्तावेज़ के अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद था, जो उसे देश में वैध रूप से रहने की अनुमति देता। तेजाले को हिरासत में लेने के बाद, एजेंटों को उसके नाम का एक सामाजिक सुरक्षा कार्ड मिला। रिकॉर्ड जाँच से पता चला कि वह सामाजिक सुरक्षा कार्ड भी फर्जी था।
यह मामला ऑपरेशन टेक बैक अमेरिका का हिस्सा है, जो एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जो अवैध आव्रजन के आक्रमण को रोकने, कार्टेल और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों (टीसीओ) का पूर्ण उन्मूलन करने, और हमारे समुदायों को हिंसक अपराध करने वालों से बचाने के लिए न्याय विभाग के पूर्ण संसाधनों को जुटाती है।बयान के अनुसार, यह शिकायत अमेरिकी सीमा गश्ती नियाग्रा फॉल्स स्टेशन द्वारा गश्ती एजेंट प्रभारी ब्रैडी वाइकल की देखरेख में की गई जांच के परिणामस्वरूप दर्ज की गई थी।इसी से जुड़े एक मामले में, कैलिफ़ोर्निया के सांता रोज़ा में रहने वाले एक भारतीय नागरिक को सिएटल स्थित एक अमेरिकी ज़िला अदालत ने 5 मार्च को छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई। आईसीई द्वारा जारी एक अलग बयान के अनुसार, अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन और अमेरिकी सीमा गश्ती दल द्वारा की गई जाँच के बाद, उसे मुनाफ़े के लिए कुछ विदेशियों को लाने और ले जाने की साज़िश रचने का दोषी ठहराया गया ।