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दिल्ली की अदालत ने भाजपा के खिलाफ 'शिकार' वाली टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में आतिशी को तलब किया
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आप मंत्री आतिशी को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा आप विधायकों को 'खरीदने' के निराधार आरोप लगाने पर दायर मानहानि के मामले में 29 जून को पेश होने के लिए तलब किया है। इससे पहले अप्रैल में, भाजपा ने आतिशी को मानहानि का नोटिस जारी किया था, जब उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर पार्टी में शामिल होने या एक महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी का सामना करने का दबाव बनाया गया था। भाजपा पर हमला करते हुए आतिशी ने कहा, "मैं भाजपा से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में बिना बहुमत हासिल किए सरकार कैसे बनाई। उनकी पार्टियों के सांसद भाजपा में कैसे शामिल हो जाते हैं ।" आगे हमला करते हुए उन्होंने कहा, "मैं यह भी जानना चाहती हूं कि एनसीपी के दो गुटों में विभाजित होने और भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को सीबीआई और ईडी के सभी मामलों से कैसे छुटकारा मिल जाता है। भाजपा को जवाब देना चाहिए कि जब प्रफुल्ल पटेल भाजपा में शामिल हुए , तो एयर इंडिया घोटाले से जुड़े सभी मामले बंद हो गए।" उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस कोई रहस्य नहीं है। इस पर आप को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाजपा को जवाब देने की जरूरत है कि वे राज्यों में बहुमत हासिल किए बिना सरकार कैसे बना रहे हैं। इस पर बोलते हुए, भाजपा नेता और नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आतिशी पर पलटवार करते हुए कहा, "आप बार-बार भाजपा के खिलाफ अपमानजनक बयान नहीं दे सकती और जवाबदेह नहीं हो सकती। आतिशी जी को अब अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश होना पड़ेगा।" उन्होंने कहा कि आप की गोली चलाकर भागने की पुरानी आदत है। वे झूठे आरोप लगाते रहते हैं और सोचते हैं कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मानहानि मामले में एसीएमएम राउज एवेन्यू ने आतिशी जी को 29 जून को तलब किया है। अब उन्हें 27 जनवरी, 2024 के अपने ट्वीट और 2 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर सफाई देनी होगी , जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है ।.