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पीएमएलए मामला: ईडी द्वारा पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के बाद अदालत ने वीवो के कार्यवाहक सीईओ को तलब किया

पीएमएलए मामला: ईडी द्वारा पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के बाद अदालत ने वीवो के कार्यवाहक सीईओ को तलब किया
Thursday 30 May 2024 - 11:37
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 दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में वीवो इंडिया के कार्यवाहक सीईओ होंग जुक्वान उर्फ ​​टेरी और दो अन्य को तलब किया है, जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और एक कर सलाहकार शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन व्यक्तियों और दो फर्मों के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत
(आरोप पत्र) दायर की। यह मामला भारत के बाहर 20241 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से संबंधित है। ईडी ने सीएफओ हरिंदर दहिया, कर सलाहकार हेमंत कुमार, होंग जुक्वान उर्फ ​​टेरी, एडवाइजफॉक्स इंडिया एलएलपी और रेयांश कंसल्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दायर की। इन तीनों आरोपियों को दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और उन्हें 30 दिसंबर, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने रिहा कर दिया था विशेष न्यायाधीश किरण गुप्ता ने सभी आरोपियों को सम्मन जारी किया और उन्हें 28 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने 20 मई को पारित आदेश में कहा, "रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है और पहले से ही सम्मनित 48 आरोपियों के अलावा पूरक अभियोजन शिकायत में नामित आरोपियों के संबंध में मामले में आगे बढ़ने के लिए आधार मौजूद हैं। "

अदालत ने 20 दिसंबर, 2023 को मुख्य अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया था। पूरक अभियोजन शिकायत
में आरोप लगाया गया है कि इन आरोपियों ने, अन्य सह-आरोपियों के साथ, जिन्हें पहले ही 20 दिसंबर, 2023 को तलब किया जा चुका है, भारत के बाहर 20,241 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) हासिल करने और उसे ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई है। ईडी ने कहा कि आरोपी होंग ज़ुक्वान उर्फ ​​टेरी वीवो इंडिया के मौजूदा सीईओ के साथ नियमित संपर्क में रहा है और कार्यवाहक सीईओ के तौर पर वीवो इंडिया के पूरे संचालन को देख रहा है । ईडी ने दावा किया कि वीवो इंडिया और एसडीसी के वास्तविक लाभकारी स्वामित्व को वीवो चाइना द्वारा छिपाकर पीओसी के निरंतर अधिग्रहण में उसकी अहम भूमिका रही है। ईडी ने आरोप लगाया, "उसने पीएमएलए की धारा 70 के साथ धारा 3 के तहत परिभाषित पीओसी के अधिग्रहण, कब्जे, हस्तांतरण और बेदाग संपत्ति के रूप में प्रक्षेपण से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधियों में वीवो इंडिया और वीवो चाइना की सक्रिय रूप से सहायता की।" आगे कहा गया है कि आरोपी हेमंत कुमार मुंजाल टैक्स कंसल्टेंट है, जो अच्छी तरह से जानता था कि वीवो चाइना वीवो इंडिया का अंतिम लाभकारी मालिक है । ईडी ने यह भी कहा है कि मुंजाल एडवाइसफॉक्स इंडिया एलएलपी और रेयांश कंसल्टिंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप के लाभकारी मालिक हैं और उन्होंने इन कंपनियों के माध्यम से मेसर्स विगोर मोबिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जो पहले से ही पीसी में आरोपी है) के साथ मिलकर भारत के बाहर पीओसी की हेराफेरी में वीवो इंडिया की सहायता की। एजेंसी ने कहा कि आरोपी हरिंदर दहिया 2020 से वीवो इंडिया के निदेशक के साथ-साथ मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपराध की आय के निरंतर अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो वर्तमान मामले में 31 मार्च, 2021 तक 20,241 करोड़ रुपये है।


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