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भारत ने प्लैटिनम मिश्र धातु के आयात पर प्रतिबंध लगाया
भारत ने बुधवार को 99 प्रतिशत से कम शुद्धता वाले प्लैटिनम मिश्र धातुओं पर आयात प्रतिबंध लगा दिया, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से कीमती धातु के अनुचित व्यापार को रोकना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT )
की अधिसूचना के अनुसार, प्लैटिनम - बिना गढ़े, पाउडर के रूप में और अन्य - को पहले "मुक्त" के बजाय "प्रतिबंधित" श्रेणी में रखा गया है। हालांकि
, वजन के हिसाब से 99 प्रतिशत या उससे अधिक शुद्धता वाले प्लैटिनम मिश्र धातु का आयात किसी भी प्रतिबंध से मुक्त है।
प्लैटिनम मिश्र धातुओं के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का कदम उन आरोपों से उपजा है कि इन मिश्र धातुओं को सोने के साथ मिश्रित किया गया था और टैरिफ अंतर से लाभ उठाने के लिए निर्यात किया गया था , जो 2 प्रतिशत अंक है।
सबसे अधिक संभावना है कि भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई से रियायती शुल्क पर प्लैटिनम के आयात की जांच करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं।
अक्टूबर में भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत संयुक्त समिति (जेसी) की बैठक में, भारतीय पक्ष ने चांदी के उत्पादों, प्लैटिनम मिश्र धातु और सूखे खजूर के आयात में हाल ही में हुई वृद्धि से संबंधित मुद्दे को उठाया और यूएई से मूल मानदंडों के नियमों के अनुपालन को सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि नियमों को दरकिनार नहीं किया जाए।
यूएई ने भारतीय समकक्षों द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी।