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भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया

भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया
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 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ( सीसीपीए ) ने संघ लोक सेवा आयोग ( यूपीएससी ) सिविल सेवा परीक्षा ( सीएसई ) 2022 और 2023 के परिणामों के बारे में भ्रामक दावों का विज्ञापन करने के लिए वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट और स्टडीआईक्यू आईएएस पर 7-7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है , उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को कहा। सीसीपीए ने उसी वर्ष के परिणामों के बारे में भ्रामक दावों का विज्ञापन करने के लिए एज आईएएस पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया । प्राधिकरण ने इन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से भ्रामक विज्ञापन बंद करने का आदेश जारी किया है। ये कार्रवाई उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सामान या सेवाओं के लिए कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन नहीं किया जाए। मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने पाया कि वाजीराव एंड रेड्डी संस्थान ने सफल उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के भुगतान किए गए पाठ्यक्रमों का विज्ञापन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर किया। हालांकि, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उक्त सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी उपर्युक्त विज्ञापन में नहीं दी गई थी। सीसीपीए ने पाया कि दावा किए गए सभी 617 सफल उम्मीदवार साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम में नामांकित थे प्रत्येक सफल अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विशिष्ट पाठ्यक्रम को जानबूझकर छिपाकर, वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट ने ऐसा दिखाया कि उसके द्वारा प्रस्तुत सभी पाठ्यक्रमों की सफलता दर उपभोक्ताओं के लिए समान थी, जो सही नहीं था।

ये तथ्य संभावित छात्रों के लिए उन पाठ्यक्रमों पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं जो उनके लिए उपयुक्त हो सकते हैं और विज्ञापन में छिपाए नहीं जाने चाहिए थे। मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि संभावित उपभोक्ताओं के लिए, यह जानकारी सीएसई
में उनकी सफलता के लिए चुने जाने वाले पाठ्यक्रम के बारे में सूचित विकल्प बनाने में योगदान देगी। सीसीपीए ने यूपीएससी सीएसई 2023 के परिणामों के बारे में भ्रामक दावों के विज्ञापन के लिए एज पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। एज आईएएस ने अपने प्रकाशित विज्ञापन में, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के 13 सफल उम्मीदवारों की तस्वीरों और नामों को प्रमुखता से छापा, जबकि उनके द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया। सीसीपीए ने पाया कि 11 को साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम (आईजीपी) में नामांकित किया गया था और 2 को मेंटरिंग कोर्स और आईजीपी में नामांकित किया गया था सीसीपीए ने पाया है कि कई कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापनों में उन्हीं सफल उम्मीदवारों के नाम और फोटो का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जानबूझकर उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट पाठ्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाते हैं, ताकि यह भ्रम पैदा किया जा सके कि सफल उम्मीदवार कोचिंग संस्थान के नियमित कक्षा के छात्र थे या विज्ञापन में पेश किए गए कई पाठ्यक्रमों के छात्र थे। सीसीपीए ने श्रीराम आईएएस कोचिंग और शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी सहित कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस संबंध में, सीसीपीए ने अब तक भ्रामक विज्ञापनों के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों को 45 नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए ने 22 कोचिंग संस्थानों पर 71 लाख और 60 हजार का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है।

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