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"ममता बनर्जी की सरकार असंवैधानिक रूप से तुष्टिकरण को आगे बढ़ा रही थी: ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता एचसी के आदेश के बाद जेपी नड्डा

"ममता बनर्जी की सरकार असंवैधानिक रूप से तुष्टिकरण को आगे बढ़ा रही थी: ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता एचसी के आदेश के बाद जेपी नड्डा
Thursday 23 May 2024 - 14:57
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 कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के बाद पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पर निशाना साधते हुए, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को कहा कि अदालत का फैसला दिखाता है कि सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार कैसे असंवैधानिक रूप से तुष्टिकरण को आगे बढ़ा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और इंडी गठबंधन के नेता संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। "कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ओबीसी कोटा उपश्रेणी के तहत मुसलमानों को दिए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 से 2024 तक पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिए हैं। ये दोनों फैसले दिखाते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार कैसे असंवैधानिक रूप से तुष्टिकरण को आगे बढ़ा रही थी या यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा था, "भाजपा अध्यक्ष ने कहा। "पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठाया था- कैसे ममता बनर्जी , राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के अन्य नेता संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं," उन्होंने कहा। नड्डा ने सीएम बनर्जी की इस टिप्पणी पर भी निशाना साधा कि वह हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं और कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा, "संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है। पीएम मोदी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है।" जेपी नड्डा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर भी निशाना साधा और कहा कि देश की जनता ऐसे लोगों को इस चुनाव में सबक सिखाएगी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं लेकिन जब (कलकत्ता) हाईकोर्ट ऐसे मुद्दे पर फैसला देता है और मुस्लिम तुष्टिकरण उजागर होता है तो वे चुप हो जाते हैं। देश की जनता ऐसे लोगों को इस चुनाव में सबक सिखाएगी। पश्चिम बंगाल की जनता भी ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी।" कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के बाद, ममता बनर्जी ने कहा कि वह इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी और "ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा"।.


दमदम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खरदह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने एक न्यायाधीश को एक आदेश पारित करते हुए सुना, जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक तपशीली आरक्षण छीन लेंगे, क्या ऐसा कभी हो सकता है?" तपशीली या आदिवासी आरक्षण को अल्पसंख्यक कभी छू नहीं सकते, लेकिन ये शरारती लोग (भाजपा) अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं, इन्हें किसी के माध्यम से आदेश मिला है, लेकिन जिन्होंने आदेश दिया है, उन्हें यह राय अपने पास रखनी चाहिए हम बीजेपी की राय नहीं मानेंगे, ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा.''
कलकत्ता HC ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए । अदालत ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को 1993 अधिनियम के अनुसार ओबीसी की एक नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
जो लोग 2010 से पहले ओबीसी सूची में थे वे बने रहेंगे. हालाँकि, 2010 के बाद ओबीसी नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने की तैयारी है.
2010 के बाद जिन लोगों के पास ओबीसी कोटे के तहत नौकरियां हैं या मिलने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें कोटे से बाहर नहीं किया जा सकता. उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्हें कोटा से बाहर नहीं किया जा सकेगा.


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