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वित्त मंत्रालय ने कहा, अपील दायर करने की संशोधित मौद्रिक सीमा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 573 प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा किया
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 573 प्रत्यक्ष कर मामलों का
निपटारा किया है, जहां कर प्रभाव 5 करोड़ रुपये से कम है । यह कदम कर मुकदमेबाजी को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।
केंद्रीय बजट 2024-25 में कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने के लिए बढ़ी हुई मौद्रिक सीमा प्रदान की गई। सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये कर दिया गया।
बजट घोषणा के बाद, सीबीडीटी और सीबीआईसी ने अपने-अपने डोमेन में अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए।
वित्त मंत्रालय ने कहा, "इसके परिणामस्वरूप, यह उम्मीद की जाती है कि विभिन्न अपीलीय मंचों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी, जिससे कर मुकदमेबाजी में कमी आएगी।"
केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणाओं के अनुरूप, विभाग द्वारा कर विवाद अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ा दी गई: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के लिए इसे 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दिया गया; उच्च न्यायालयों के लिए इसे 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया; और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन संशोधित सीमाओं के कारण, अनुमान है कि समय के साथ विभिन्न न्यायिक मंचों से लगभग 4,300 मामले वापस ले लिए जाएँगे।
इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि आयकर अपीलों, विशेष रूप से बड़ी कर राशियों से संबंधित अपीलों की सुनवाई और निर्णय लेने के लिए समर्पित अधिक अधिकारियों को तैनात करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसमें
कहा गया, "ये पहल लंबित मुकदमों को कम करके देश भर में 'जीवन की सुगमता' और 'व्यापार करने की सुगमता' में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"