संशोधनों के साथ नया आयकर विधेयक लोकसभा में पेश किया गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक नया आयकर विधेयक पेश किया, पिछले विधेयक को वापस लेने के तीन दिन बाद।इस विधेयक का नाम आयकर (संख्या 2) विधेयक , 2025 है ।भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय प्रवर समिति ने विधेयक में कुछ बदलावों का सुझाव दिया था। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन ने विधेयक को वापस लेने की मंजूरी दे दी थी।संसद के मौजूदा मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को नए आयकर विधेयक पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। अपनी रिपोर्ट में, पैनल ने परिभाषाओं को सख्त बनाने, अस्पष्टताओं को दूर करने और नए कानून को मौजूदा ढाँचों के अनुरूप बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया है।समिति ने अपनी 4,584 पृष्ठों की रिपोर्ट में, हितधारकों के सुझावों के आधार पर, प्रारूपण में कई सुधारों की पहचान की थी, जो उनके अनुसार नए विधेयक की स्पष्टता और सुस्पष्ट व्याख्या के लिए आवश्यक हैं। संसदीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कुल 566 सुझाव/सिफारिशें दी थीं।
करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत देने के लिए समिति ने उस प्रावधान को बदलने का सुझाव दिया था, जिसके तहत नियत तिथि के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर रिफंड नहीं दिया जाता।समिति की अन्य सिफारिशों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की परिभाषा को एमएसएमई अधिनियम के अनुरूप बनाना शामिल था।गैर-लाभकारी संगठनों के लिए, समिति ने 'आय' बनाम 'प्राप्तियाँ', गुमनाम दान और मान्य आवेदन की अवधारणा को हटाने संबंधी शब्दों पर स्पष्टीकरण माँगा। पैनल ने कानूनी विवादों से बचने के लिए इनमें सुधार करने का अनुरोध किया।रिपोर्ट में अग्रिम निर्णय शुल्क, भविष्य निधि पर टीडीएस, कम कर प्रमाणपत्र और दंड शक्तियों पर स्पष्टता के लिए विधेयक में संशोधन की भी सिफारिश की गई है।जुलाई 2024 के बजट में, सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त और सुस्पष्ट बनाना था, जिससे विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आए। नया आयकर विधेयक 13 फरवरी, 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था , और पिछले सप्ताह इसे वापस ले लिया गया।
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