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सेबी ने ग्राहकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों के भुगतान की समयसीमा 11 नवंबर तक बढ़ाई
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सेबी ) ने गुरुवार को ग्राहकों के डीमैट खाते में सीधे प्रतिभूति भुगतान के कार्यान्वयन की समय सीमा को 11 नवंबर तक बढ़ा दिया है ताकि बाजार के खिलाड़ियों और निवेशकों को बिना किसी व्यवधान के सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
सेबी ने बताया कि शुरुआत में 14 अक्टूबर के लिए निर्धारित किया गया विस्तार ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम से प्राप्त फीडबैक के जवाब में है। " सेबी
द्वारा एमआईआई के साथ आयोजित समीक्षा बैठक और ब्रोकर्स आईएसएफ से प्राप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि परिपत्र 11 नवंबर, 2024 से प्रभावी होगा, ताकि बाजार के खिलाड़ियों और निवेशकों को किसी भी व्यवधान के बिना, ग्राहक के डीमैट खाते में सीधे प्रतिभूतियों के भुगतान का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। यह कदम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) द्वारा टी +1 रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम के तहत सीधे भुगतान के लिए एक लाइव तारीख बताए जाने के ठीक एक दिन बाद आया है। सेबी के नए नियम, 14 अक्टूबर, 2024 से शुरू होने वाले दो चरणों में लागू होने वाले हैं, जिसका उद्देश्य व्यापार के बाद निवेशकों के डीमैट खातों में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करना है, जिससे निपटान प्रक्रिया में स्टॉकब्रोकर की मध्यस्थ भूमिका कम हो जाएगी।
मौजूदा व्यवस्था के तहत, निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियां खरीदने के बाद, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (सीसी) सबसे पहले इन प्रतिभूतियों को ब्रोकर के पूल खाते में जमा करता है। फिर ब्रोकर प्रतिभूतियों को खरीदार के डीमैट खाते में स्थानांतरित करता है। ब्रोकर इन प्रतिभूतियों पर तब तक नियंत्रण रखता है जब तक कि ग्राहकों को अंतिम हस्तांतरण नहीं हो जाता। सेबी
के अनुसार , आदेश का उद्देश्य ग्राहक की प्रतिभूतियों की सुरक्षा करना, और परिचालन दक्षता बढ़ाना और जोखिम में कमी करना है। प्रतिभूतियां वर्तमान में ब्रोकर के पास जमा की जाती हैं, जो फिर निवेशक को स्थानांतरित कर देता है। नए नियमों के तहत यह प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी क्योंकि प्रतिभूतियां सीधे निवेशक के डीमैट खाते में जमा की जाएंगी । नए नियमों के अनुसार, ब्रोकर उन प्रतिभूतियों के लिए प्रतिज्ञाओं को नहीं संभालेंगे जो नए नियमों के तहत कम भुगतान किए गए हैं या मार्जिन द्वारा वित्त पोषित हैं। नियमों के अनुसार, प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली लागू होने के बाद, एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निपटान भुगतान दोपहर 3:30 बजे तक हो जाएगा। पहले, भुगतान के दिन दोपहर 1.30 बजे का समय था, जो व्यापार के अगले दिन होता है।