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"सरकार वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगी": जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल

Tuesday 27 August 2024 - 15:15
"सरकार वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगी": जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक को तत्काल वापस लेने के आह्वान के कुछ दिनों बाद , भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ संपत्तियां वक्फ के नियंत्रण में रहेंगी और सरकार किसी भी वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगी। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष
जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति विधेयक के संबंध में सभी सुझावों और चिंताओं पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले संसदीय सत्र तक एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर पेश की जाएगी। पाल ने कहा,
"सरकार वक्फ संपत्ति के बेहतर प्रशासन के लिए एक विधेयक लेकर आई है... इसमें संशोधन किए गए हैं और एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई है। हम सभी को बुला रहे हैं और विधेयक से संबंधित उनकी चिंताओं को सुन रहे हैं। हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और अगले सत्र के पहले सप्ताह में इसे प्रस्तुत करेंगे।" सरकार द्वारा वक्फ
संपत्तियों को जब्त करने के बारे में विपक्ष की बढ़ती चिंताओं के जवाब में, पाल ने कहा, "मैं दोहराना चाहता हूं कि वक्फ संपत्तियां वक्फ के नियंत्रण में रहेंगी। सरकार किसी भी वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगी।"
इस बीच पाल ने पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति के रहमान से भी मुलाकात की और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.

. इससे पहले 25 अगस्त को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर चिंता जताते हुए कहा था, "संरचना समिति के अध्याय 11 में वक्फ संपत्तियों का जिक्र है, जिसमें 6 राज्यों का जिक्र है जहां सरकार ने वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है. दिल्ली में सरकार ने वक्फ की 200 संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है. मोदी सरकार 'वक्फ बाय यूजर' को खत्म करने की कोशिश कर रही है...सरकार कह रही है कि वक्फ के तहत आने वाली सभी संपत्तियों को डीड के जरिए रजिस्टर्ड करें...अगर हम डीड नहीं लाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. इसलिए सरकार उन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेगी. वक्फ संपत्तियां निजी संपत्तियां हैं न कि सार्वजनिक संपत्तियां. ये हमें सरकार ने नहीं दी बल्कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने इसे दान में दिया है. आप इसे सार्वजनिक संपत्ति की तरह कैसे मान सकते हैं?..."

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों के चुनाव के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा, "मोदी सरकार गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करना चाहती है। अब ध्यान से सुनिए, यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 में कहा गया है कि केवल हिंदू सदस्य ही बोर्ड का हिस्सा बनने के पात्र हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई हिंदू सदस्य पात्र नहीं है, तो उसकी जगह कोई दूसरा हिंदू ले लेगा।"
31 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति - 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से - को बिल की गहन जांच करने का काम सौंपा गया है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2023 संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था। सरकार ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने के लिए संशोधन आवश्यक हैं। हालांकि, विपक्षी दलों ने संभावित अतिक्रमण और वक्फ संस्थानों की स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिंता जताई है।.


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