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हेमा समिति की रिपोर्ट पर केरल सरकार को हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया, "आपने कुछ नहीं किया"

हेमा समिति की रिपोर्ट पर केरल सरकार को हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया, "आपने कुछ नहीं किया"
Tuesday 10 September 2024 - 16:30
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केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हेमा समिति की रिपोर्ट पर निष्क्रियता के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की ।
न्यायालय ने जानना चाहा कि हेमा समिति की रिपोर्ट में किए गए खुलासे के बाद राज्य ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की । न्यायालय ने राज्य को सीलबंद रिपोर्ट विशेष जांच दल ( एसआईटी ) को सौंपने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा , "आपने चार साल में हेमा समिति की रिपोर्ट
पर बैठे रहने के अलावा कुछ नहीं किया है। " उच्च न्यायालय ने सरकार से यह भी पूछा कि समाज में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, न कि केवल फिल्म उद्योग में। न्यायालय ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में यौन शोषण को समाप्त करने के लिए कानून की तलाश की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद कई लोग आगे आए । न्यायालय ने यह सवाल तब उठाया जब अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय को सूचित किया कि रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद दी गई शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। जांच दल को रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि कार्यवाही में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और कहा कि रिपोर्ट की जांच के बाद ही तय किया जा सकता है कि एफआईआर की जरूरत है या नहीं। उच्च न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि रिपोर्ट जारी होने के बाद राज्य सरकार न्यूनतम कदम उठाने में विफल रही।

सरकार ने तर्क दिया कि समिति का गठन फिल्म उद्योग में समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था और रिपोर्ट में शिकायतकर्ताओं या शिकायत के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।
यौन आरोपों के अलावा, अदालत ने एसआईटी को वेतन समानता, कार्यस्थल में बुनियादी सुविधाओं की कमी आदि जैसे अन्य मुद्दों पर भी गौर करने को कहा है, जो हेमा समिति की रिपोर्ट में सामने आए हैं।
एसआईटी को एक सीलबंद लिफाफे में विस्तृत हलफनामा दाखिल करना चाहिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि हेमा समिति की रिपोर्ट की एसआईटी द्वारा पहले जांच की जानी चाहिए । अदालत ने कहा कि
एसआईटी को कार्रवाई पर फैसला करना है और उसे सभी की गोपनीयता को ध्यान में रखना चाहिए। अदालत ने एसआईटी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर अभियोक्ता शिकायत के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता है, तो कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।
सरकार ने कहा कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिया को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए और मीडिया खुद को नियंत्रित करना जानता है।
" केरल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। यह राज्य में बहुसंख्यकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्या है। यह केवल सिनेमा में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्या नहीं है। प्रशासन को तत्काल जवाब देना चाहिए। रिपोर्ट में गंभीर अपराधों का विवरण है" कोर्ट ने कहा। रिपोर्ट में
बलात्कार और POCSO मामले दर्ज करने की गुंजाइश है। कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने यह तर्क क्यों दिया कि मामला दर्ज करने की कोई स्थिति नहीं थी।
राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, AMMA (मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन), राज्य मानवाधिकार आयोग को मामले में पक्ष बनाया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए टाल दी है। केरल
हाईकोर्ट द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुस्ताक के नेतृत्व में गठित नई विशेष पीठ, जिसमें जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और सीएस सुधा शामिल हैं, आज हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी।.

 


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