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ईडी ने शाइन सिटी प्रमोटर को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की
प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर राशिद नसीम को
भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 की संबंधित धारा के तहत एक आवेदन दायर किया । प्रवर्तन एजेंसी ने राशिद नसीम , उनके सहयोगियों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की 127.98 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त करने का भी अनुरोध किया।
नसीम मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वांछित है और 2019 से फरार है।
विशेष न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और 25 सितंबर, 2024 को प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब, विशेष न्यायालय द्वारा राशिद नसीम को
भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
एफईओए के तहत ईडी की जांच से पता चला है कि राशिद नसीम भारत छोड़ चुका है और यह निश्चित रूप से पता चला है कि वह दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रह रहा है।
ईडी ने कहा कि वह कानून की उचित प्रक्रिया का सामना करने के लिए भारत नहीं लौट रहा है। राशिद नसीम के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट, लुक आउट सर्कुलर और इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है ।
ईडी ने राशिद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी , जिसमें उन्होंने निवेश के नाम पर जनता से लगभग 800-1000 करोड़ रुपये की भारी रकम एकत्र की थी। ईडी ने कहा
, "उन्होंने ऐसे निवेशों पर भारी रिटर्न का वादा किया और आखिरकार धोखाधड़ी करके निवेशकों को धोखा दिया।" इसके बाद, ईडी ने जांच की और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों की पहचान की। इसके अलावा, जांच में राशिद नसीम को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल पाया गया और तदनुसार, इस मामले में चार अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, ईडी द्वारा की गई जांच में ऐसी संपत्तियों/परिसंपत्तियों की पहचान की गई है जो अपराध से अर्जित आय हैं, और इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की राशि 189.39 करोड़ रुपये है।