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कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ( सीसीपीए ) ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दों के समाधान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
यह सीसीपीए के छात्रों और जनता को कोचिंग केंद्रों द्वारा आमतौर पर नियोजित भ्रामक विपणन प्रथाओं से बचाने के प्रयास का हिस्सा है, निधि खरे , मुख्य आयुक्त सीसीपीए और उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव ने बुधवार को कहा।
खरे ने जोर देकर कहा कि सीसीपीए उपभोक्ताओं और जनता के हित में दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों और नियामक निकायों के साथ मिलकर काम करना चाहता है।
उन्होंने आगे कहा कि कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा और दिशानिर्देश हितधारकों के लिए स्पष्टता लाएंगे और उपभोक्ता हितों की रक्षा करेंगे।
नवीनतम दिशानिर्देश छात्रों के शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है कि उन्हें झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जाए या अनुचित अनुबंधों में मजबूर नहीं किया जाए जिससे उपभोक्ताओं और व्यापक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ हो।
सीसीपीए ने कोचिंग सेंटरों द्वारा भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया था। इस संबंध में, सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन के लिए विभिन्न कोचिंग सेंटरों को 45 नोटिस जारी किए हैं।
सीसीपीए ने 18 कोचिंग संस्थानों पर 54.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है।
विभिन्न कोचिंग सेंटरों द्वारा अनुचित व्यवहार, विशेष रूप से छात्रों/अभ्यर्थियों की नामांकन फीस वापस न करने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) में दर्ज कई शिकायतों के बाद, एनसीएच ने प्रभावित छात्रों को (सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के दौरान) कुल 1.15 करोड़ रुपये की वापसी की सुविधा के लिए मिशन-मोड पर इन शिकायतों को हल करने के लिए एक अभियान शुरू किया।
सरकार ने कहा कि देश के सभी कोनों से प्रभावित छात्रों द्वारा एनसीएच पर अपनी शिकायतें उठाने के बाद विभाग के हस्तक्षेप के बाद इन सभी रिफंडों को मुकदमे-पूर्व चरण में शीघ्रता से संसाधित किया गया।